गाजियाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से POCSO मामले में आरोपी को 6 वर्ष की सजा
गाजियाबाद, 14 अगस्त 2026। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक POCSO मामले में आरोपी को 6 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित कन्विक्शन सेल के प्रभावी प्रयासों, विवेचक उपनिरीक्षक संजीव कुमार, थाना सिहानीगेट द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गई विवेचना तथा कन्विक्शन सेल के साथ लगातार समन्वय के परिणामस्वरूप मामले में प्रभावी पैरवी की गई।
विशेष लोक अभियोजक (POCSO एक्ट) उत्कर्ष वत्स द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज 14 अगस्त 2026 को आरोपी अतीखान पुत्र मौ. मुजीब खान, निवासी झुग्गी-झोपड़ी, सरस्वती विहार, थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद को धारा 10 POCSO एक्ट के तहत 6 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह मामला 24 सितंबर 2020 को थाना सिहानीगेट में दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में धारा 354A भादवि तथा धारा 9/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत कार्रवाई की गई थी।
गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
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