गौर सिटी-2 के होटल में देह व्यापार का आरोप, पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप

Sep 18, 2026 - 13:21
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गौर सिटी-2 के होटल में देह व्यापार का आरोप, पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप

Sampoorn city news Tulika Tyagi 

होटल के कमरों से चार महिलाएं मिलीं, पुलिस पूछताछ में संचालक का नाम सामने आया; CCTV और ग्राहक रजिस्टर कब्जे में

ग्रेटर नोएडा वेस्ट। बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी-2 स्थित B.N. Hotel में पुलिस ने छापेमारी कर कथित देह व्यापार का खुलासा किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान होटल के अंदर से चार महिलाओं को बरामद किया गया। FIR में होटल संचालक के रूप में रोहित कुमार उर्फ राजू उर्फ रवि, निवासी विजय नगर, गाजियाबाद का नाम दर्ज है, जो पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद नहीं मिला।

🔥 मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस

FIR के अनुसार 17 सितंबर 2026 की शाम पुलिस टीम चेकिंग अभियान पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गौर सिटी-2 स्थित B.N. Hotel में कमरों को किराए पर देकर महिलाओं से कथित रूप से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और पुलिस टीम होटल पहुंची।

पुलिस के अनुसार होटल में प्रवेश के बाद कमरों की तलाशी ली गई। इस दौरान अलग-अलग कमरों से चार महिलाएं मिलीं। FIR में दर्ज विवरण के मुताबिक महिलाओं से पूछताछ की गई और उनके बयान के आधार पर होटल संचालन तथा ग्राहकों से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए।

💥 पूछताछ में सामने आया कथित नेटवर्क

FIR के मुताबिक चारों महिलाओं ने पूछताछ के दौरान होटल संचालक रोहित कुमार उर्फ राजू उर्फ रवि का नाम बताया। आरोप है कि वह ग्राहकों को होटल में बुलाता था और महिलाओं को ग्राहकों के साथ भेजने की व्यवस्था करता था।

FIR में यह भी आरोप दर्ज है कि ग्राहकों से कथित तौर पर 2 हजार से 5 हजार रुपये तक लिए जाते थे, जबकि महिलाओं को कथित रूप से 1 हजार से 1500 रुपये दिए जाते थे। ये सभी बातें FIR में दर्ज आरोप/बयान का हिस्सा हैं और जांच का विषय हैं।

📹 होटल का CCTV और रजिस्टर कब्जे में

पुलिस ने होटल की तलाशी के दौरान रिसेप्शन से ग्राहकों का इन-आउट रजिस्टर बरामद किया। इसके अलावा होटल में लगे दो DVR भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के जरिए पुलिस कथित गतिविधियों और होटल में आने-जाने वाले लोगों की जानकारी खंगाल रही है।

🚨 होटल संचालक फरार

पुलिस कार्रवाई के दौरान होटल संचालक रोहित कुमार उर्फ राजू उर्फ रवि मौके पर नहीं मिला। FIR में उसके खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धाराओं 3/4/5(1)(d)/7(2)(b) तथा BNS की धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त कमलेश कांत को सौंपी गई है।

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