सम्भल में कंबाइन हार्वेस्टर में SMS अनिवार्य, पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

Sep 24, 2026 - 20:58
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सम्भल में कंबाइन हार्वेस्टर में SMS अनिवार्य, पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

संपूर्ण सिटी न्यूज़ कौशल वार्ष्णेय

सम्भल। फसल अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए सम्भल जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों का निरीक्षण किया और संचालकों को स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत विषय वस्तु विशेषज्ञ सुबेक सिंह, उप संभाग सम्भल तथा सहायक विकास अधिकारी कृषि मनीष कुमार सहित विभागीय टीम ने कई क्षेत्रों में कंबाइन हार्वेस्टरों की जांच की।

बिना SMS कंबाइन चलाने पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कई कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ पाया गया। अधिकारियों ने मशीन संचालकों और ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि SMS को चालू किए बिना कंबाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई न की जाए।

बहजोई-चन्दौसी मार्ग पर खड़ी करीब 7-8 कंबाइन मशीनों तथा गुमसानी रोड पर खड़ी 2 कंबाइन मशीनों का भी निरीक्षण किया गया। संचालकों को SMS का प्रयोग करते हुए ही फसल कटाई करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा न्याय पंचायत फतेहुल्लागंज के ग्राम शाहपुर चामरान और विकासखंड असमोली क्षेत्र में भी कंबाइन हार्वेस्टरों का निरीक्षण किया गया। यहां मशीनों में SMS लगा हुआ पाया गया।

किसानों को पराली न जलाने की अपील

कृषि विभाग की टीम द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों, चालकों और किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि फसल कटाई के दौरान SMS का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाए। इससे फसल अवशेषों का खेत में ही उचित प्रबंधन किया जा सकता है और पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अधिकारियों ने किसानों को बताया कि फसल अवशेष जलाना दंडनीय है। भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर पराली या फसल अवशेष जलाने पर ₹5,000, ₹10,000 और ₹30,000 तक जुर्माने का प्रावधान है।

ऑपरेटरों के नाम और मोबाइल नंबर किए जा रहे दर्ज

कृषि विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेटरों के नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने संचालकों को निर्देशित किया कि वे किसानों को भी फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि बिना SMS के कंबाइन हार्वेस्टर चलाया गया अथवा कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने की घटना सामने आई, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई और निर्धारित जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि विभाग ने सभी कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों, चालकों और किसानों से अपील की है कि फसल कटाई के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और पर्यावरण संरक्षण तथा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसी भी परिस्थि

ति में फसल अवशेष न जलाएं।

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